Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: unlock 3.0

बिहार में फिर 16 दिनों के लिए बढ़ा लॉकडाउन, जानिए गाइडलाइन्‍स

बिहार में कोरोना संक्रमण के लगातार खराब होते हालात को देखते हुए एक अगस्‍त से 16 अगस्‍त तक फिर लॉकडाउन लागू  कर दिया गया है। इसके लिए गुरुवार को राज्‍य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विदित हो कि राज्‍य में पहले से ही 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू है, जिसे 16 अगस्‍त तब बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान केटेनमेंट जोन में पूरी सख्ती बरती जाएगी। हालांकि, कई छूटें भी दी गईं हैं।

01 से 16 अगस्‍त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

राज्‍य सरकार ने कोरोना के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। इस मामले को लेकर राज्य सरकार के आला अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव की हुई बैठक में स्थिति की समीक्षा के बाद इसका फैसला लिया गया है। लॉकडाउन की अवधि को एक अगस्त से बढ़ाकर अगले 16 दिन के लिए प्रभावी कर दिया गया है।

50 फीसद कर्मियों के साथ खुलेंगे कार्यालय

लॉकडाउन पूर्व की तरह ही होगा, लेकिन इसमें कुछ रियायतें भी दी गई हैं। सरकारी दफ्तरों को 50 फीसद कर्मचारियों के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के कार्यालय को भी 50 फ़ीसद कर्मचारियों के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं।

अभी बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान, धर्म स्थल

लॉकडाउन में जिन चीजों को पूरी तरह से बंद रखने के आदेश दिए गए हैं उसमें सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए गए हैं। सभी प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक होगी। पार्क व जिम भी बंद रहेंगे।

लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी, जानिए

  • राज्‍य सरकार ने लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी कर दी है। आइए डालते हैं इसपर नजर…
  • इनपर लगाया गया है प्रतिबंध
  • कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
  • राज्य सरकार तथा भारत सरकार के कार्यालय, अर्धसरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगमों के कार्यालयों में 50 फीसद कर्मचारियों के साथ काम होगा। निजी कार्यालयों में ऐसा ही प्रावधान रहेगा। केवल बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि एवं पशुपालन विभागों को इसमें छूट दी गई है।
  • राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां बंद रहेंगी। शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे।

इन्‍हें दी गई है छूट

  • सभी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और कार्यों को छूट दी गई है।
  • अनाज, दूध, मांस-मछली, फल, सब्जी आदि के दुकानें खुली रहेंगी।
  • जिला प्रशासन दुकानों व बाजार का समय तय करेगा।
  • बैंक और एटीएम खुले रहेंगे।
  • होटल, रेस्त्रां व ढाबे आदि खुलेंगे, लेकिन केवल होम डिलेवरी देंगे।
  • रेल व हवाई सफर को अनु‍मति रहेगी।
  • ऑटो व टैक्सी पूरे राज्य में चलते रहेंगे।
  • निजी वाहन चलेंगे।
  • जरूरी सेवाओं के लिए गाड़ियों का संचालन किया जा सकता है।
  • सेना, केंद्रीय सुरक्षा बल, कोषागार, सार्वजनिक उपयोगिता (पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी), आपदा प्रबंधन, ऊर्जा क्षेत्र, डाकघर, बैंक, एटीएम और मौसम विभाग जैसी चेतावनी देने वाली एजेंसियां लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी।
  • पुलिस, सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं खुली रहेंगी।
  • नाइट कफ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा।

Exit mobile version